Imported drugs के लिए नई shelf-life शर्त का draft प्रस्ताव
स्वास्थ्य मंत्रालय ने imported drugs की residual shelf-life requirement को तर्कसंगत बनाने वाले draft amendment पर जन-सुझाव मांगे। प्रस्ताव के अनुसार import के समय 60 percent से अधिक shelf-life की जगह minimum 12 months shelf-life का मानक लागू किया जा सकता है।
Drugs Rules, 1945 के Rule 31 में प्रस्तावित यह संशोधन pharmaceutical supply chain को अधिक कुशल बनाने और दवाओं की उपयोगी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। Biological products और radiopharmaceuticals को उनकी विशेष प्रकृति के कारण इस प्रस्तावित छूट से बाहर रखा गया है और उन पर पुराना नियम लागू रहेगा। सरकार के अनुसार यह बदलाव दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम करेगा, inventory utilisation बेहतर करेगा और essential medicines की उपलब्धता मजबूत करेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव केवल residual shelf-life requirement से संबंधित है, quality, safety और efficacy standards में कोई ढील नहीं दी जा रही है।