19 Jul 2026National

CCPA ने 41 भोजनालयों के विरुद्ध कार्रवाई की

CCPA ने ग्राहकों के बिलों में स्वतः सेवा शुल्क जोड़ने वाले 41 भोजनालयों के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की। प्राधिकरण ने इस व्यवस्था को उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना।

Central Consumer Protection Authority ने National Consumer Helpline के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और संबंधित भोजन बिलों के आधार पर कार्रवाई की। लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सेवा शुल्क स्वैच्छिक है और उसे भोजन बिल में स्वतः नहीं जोड़ा जा सकता। CCPA ने इस प्रकार की अनिवार्य वसूली को Consumer Protection Act, 2019 के अंतर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार बताया। उपभोक्ता ऐसी शिकायतें National Consumer Helpline के 1915 क्रमांक पर दर्ज करा सकते हैं।

🎯 परीक्षा प्रासंगिकता: UPSC GS Paper 2, SSC General Awareness, Banking Awareness, State PSC and Consumer Protection Act